हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 में भारत के संविधान मे हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई।
हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के रुप में सात दिनों तक मनाया जाता है।
इसके साथ ही संंविधान की आठवीे अनुसूची में 22 भाषाओं को सामिल किया गया।
संघ की राजभाषा नीति - संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। - भारतीय अंकों का रूप अंतराष्ट्रीय होगा।
- हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा का भा प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। - संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जा सकता है।
राज्य सभा के सभापति महोदय या लोक-सभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं।
राजभाषा संबंधी प्रावधान - - संवैधानिक प्रावधान - राष्ट्रपति के आदेश 1960 - राजभाषा अधिनियम 1963 - राजभाषा संकल्प 1968 - राजभाषा नियम 1976 - संघ की राजभाषा नीति
आज के दिन हिंदी दिवस के साथ-साथ हिंदी के उत्थान को लेकर प्रण करते है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता हैं। लोगों से हिंदी का ज्य़ादा-से-ज्य़ादा प्रयोग करने का निवेदन करते है।